यह ख़बर 12 मार्च, 2011 को प्रकाशित हुई थी

समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे थॉमस

खास बातें

  • सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ थॉमस समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे। न्यायालय ने सीवीसी के पद पर थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।
नई दिल्ली:

पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी) पीजे थॉमस सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे। न्यायालय ने सीवीसी के पद पर थॉमस की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। थॉमस के वकील विल्स मैथ्यूज ने शनिवार को बताया, "याचिका का मसौदा तैयार है। मामले की सुनवाई एक पांच सदस्यीय संवैधानिक पीठ से कराने के लिए हमारी योजना अगले सप्ताह याचिका दाखिल करने की है।" ज्ञात हो कि तीन सदस्यों वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने सीवीसी के पद पर थॉमस की नियुक्ति सितम्बर 2010 में की। इस समिति में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदम्बरम और विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज शामिल थीं। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री थॉमस की नियुक्ति के पक्ष में थे जबकि स्वराज ने इस नियुक्ति पर आपत्ति उठाई थी लेकिन उनकी आपत्ति को नजरअंदाज करते हुए प्रधानमंत्री और चिदम्बरम ने बहुमत से थॉमस को सीवीसी नियुक्त किया। उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने गत तीन मार्च को थॉमस की सीवीसी के पद पर नियुक्ति रद्द कर दी। न्यायालय ने यह कहते हुए थॉमस की नियुक्ति रद्द की कि समिति ने थॉमस पर भ्रष्टाचार के मामले में दायर आरोप पत्र पर विचार नहीं किया था।


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