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प्रति दिन प्रति व्यक्ति 200 एसएमएस की सीमा हटी

 
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नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के उस आदेश को रद्द करने का आदेश दिया, जिसके तहत निजी संवाद के लिए रोजाना प्रति व्यक्ति 200 एसएमएस की सीमा निर्धारित की गई थी।

अदालत ने एक गैर सरकारी संगठन टेलीकॉम वाचडॉग की याचिका पर यह फैसला दिया, जिसमें ट्राई के आदेश को चुनौती दी गई थी।

याचिका में कहा गया, "अवांछित वाणिज्यिक संदेशों पर रोक लगाने के लिए 'टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशंस कस्टमर प्रीफरेंस रेगुलेशंस, 2010' के तहत उठाए गए कदम काफी हैं।"

परेशान करने के वाले एसएमएस और कॉलों पर रोक लगाने के लिए ट्राई ने पांच सितम्बर को प्रति सिम प्रति दिन 100 एसएमएस की सीमा लगाने का आदेश दिया था। हालांकि अन्य पक्षों की राय सुनने के बाद ट्राई ने इस सीमा को बढ़ाकर 200 एसएमएस कर दिया था।

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