कोल ब्लॉक : क्या नेताओं के परिवारों को फायदा मिलना महज संयोग है : SC
कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सरकार अपनी जवाबदेही से बच नहीं सकती है। कोर्ट ने सरकार को आठ हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है।
शीर्ष अदालत ने केंद्र की उस दलील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने कहा था कि चूंकि इस मामले को संसदीय समिति देख रही है, इसलिए अदालत को इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने इसे अस्वीकार करते हुए कहा, यह अगल अलग कार्य है। शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति आरएम लोढा और न्यायमूर्ति एआर दवे की पीठ ने कहा कि याचिका में गंभीर प्रश्न उठाए गए हैं और इस पर सरकार को स्पष्टीकरण देने की जरूरत है।
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