पते में गलती को जून तक सुधार ले कंपनियां : मंत्रालय
मंत्रालय ने कहा है कि फर्जी या भ्रामक पते देकर कंपनी पंजीकृत कराने की घटानाओं को देखते हुए यह निर्देश जारी किया है। मंत्रालय ने 21 दिसंबर को जारी परिपत्र में कहा है कि कंपनियां अपने पते में किसी भी 'गड़बड़ी' को 180 दिनों में दूर कर लें।
कंपनियों से कहा गया है कि वे किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए इस दिशा में सतर्क रहें।
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