यूजीसी के 78 वेब पेजों को ब्लॉक करने के खिलाफ अपील करेगी डेटी
इस मामले में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने आदेश से पहले सरकार को सुनवाई का मौका नहीं दिया। इसलिए डेटी को कहा गया है कि वह इस आदेश के खिलाफ अपील करे।
बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की वेब पेज उन 78 वेबसाइट लिंकों में से एक है जिन्हें ग्वालियर की एक अदालत के आदेश के बाद इंटरनेट पर ब्लॉक कर दिया गया था।
प्रबंधन गुरु अरिंदम चौधरी की अगुवाई वाले इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग मैनेजमेंट (आईआईपीएम) के एक साझेदार ने अदालत में शिकायत की थी ब्लॉक की गई वेबसाइटों ने संस्थान को बदनाम करने वाली सामग्री प्रकाशित की थी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने अदालत के आदेश के बाद यूजीसी सहित 78 वेब पेजों को ब्लॉक कर दिया।
ब्लॉक की गई वेब पेजों की सूची में कई ऐसी न्यूज वेबसाइटें भी हैं जिन्होंने आईआईपीएम के बारे में खबरें प्रकाशित की थीं।
यूजीसी अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा था, ‘‘कोई कार्रवाई करने से पहले हम अपने वकीलों से बात करेंगे।’’ यूजीसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर छात्रों को आगाह किया था कि वह आईआईपीएम को मान्यता नहीं देता और उसे डिग्रियां देने का अधिकार नहीं है।
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