बैंकिंग संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित
अनुमति से संबंधित प्रावधान को वापस लेने और इस सेक्टर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीआईआई के दायरे से बाहर रखने के बारे में घोषणा करनी पड़ी।
बैंकिंग नियमन प्रणाली को मजबूत बनाने से संबंधित बैंकिंग संशोधन विधेयक बाद में लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया।
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