पाकिस्तानी पीएम को नोटिस, 27 को हाजिर होने का आदेश
न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय पीठ ने आज संविधान के अनुच्छेद 204 के तहत प्रधानमंत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह अनुच्छेद अदालती अवमानना से जुड़ा है।
पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि प्रधानमंत्री को अदालत के आदेश का पालन करना चाहिए और राष्ट्रपति के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के लिए स्विस सरकार से संपर्क करना चाहिए।
न्यायमूर्ति खोसा की ओर से टिप्पणी की गई कि अगर 27 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई तक मामले में प्रगति होती है तो अच्छा होगा, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद कार्रवाई करेगा।
पीठ ने कहा कि सरकार ने भ्रष्टाचार के मामलों को फिर से खोलने के आदेश को बार-बार और जानबूझकर नजरअंदाज किया है।
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