रेप और सड़क हादसे के शिकारों के इलाज में न हो देरी : दिल्ली हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि अस्पतालों को यह जरूर कहा जाए कि वह ऐसे हालातों में इलाज के लिए मना नहीं कर सकता है। अदालत का यह आदेश दिल्ली गैंगरेप की उस बर्बर घटना के मद्देनजर आया है, जिसमें 23-वर्षीय छात्रा के साथ छह लोगों ने चलती बस में गैंगरेप करने के बाद उसे उसके साथी समेत सड़क पर फेंक दिया था।
छात्रा की मौत के बाद उसके साथी ने कहा था कि जब वे दोनों सड़क किनारे लहुलुहान और नग्न हालत में पड़े हुए थे, तो मौके पर पहुंचे पुलिसवालों ने यह तय करने में अहम वक्त बर्बाद कर दिया कि मामला किस पुलिस क्षेत्र में दर्ज किया जाए और कौन से नजदीकी सरकारी अस्पताल में उन्हें ले जाया जाए।
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