आप यहां हैं : होम » बिज़नेस »

Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite NDTV content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends. Read FAQs

NDTV

Facebook

Go Social with Facebook Close

Our Social Reader lets you keep track of your favorite NDTV content (text, photos & videos) on your Facebook Timeline, and discover new content with friends. Read FAQs

NDTV

Facebook

Enable Social Reading
No, Thanks

हड़ताली पायलटों के वेतन बकाए पर केंद्र को नोटिस

 
email
email
हड़ताली पायलटों के वेतन बकाए पर केंद्र को नोटिस
नई दिल्ली:
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कम्पनी एयर इंडिया के हड़ताल कर रहे पायलटों की एक याचिका पर केंद्र सरकार और एयर इंडिया प्रबंधन को नोटिस दिया। याचिका में मार्च माह के वेतन की मांग की गई हैं।
 
न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि उत्तरदाताओं (सरकार और एयर इंडिया) को नाटिस भेजी जाए। एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल की जाए। अदालत में इस मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।
 
पायलटों की वकील पिंकी आनंद ने अदालत से कहा कि करीब 450 पायलटों का वेतन बकाया हैं। याचिका का वर्तमान हड़ताल से कोई सम्बंध नहीं हैं। अदालत ने पूछा था कि जब वे हड़ताल पर हैं, तो उनके मामले की सुनवाई कैसे हो सकती हैं।
 
एयर इंडिया के वकील ललित भसीन ने कहा कि जब तक वे अपनी हड़ताल बंद नहीं करते, उनकी याचिका नहीं सुनी जानी चाहिए। विमानन कम्पनी ने मई के आखिर में अपने कर्मचारियों के मार्च के मूल वेतन का भुगतान कर दिया और उत्पादन से सम्बंधित प्रोत्साहनों का भुगतान आठ जून को किया गया।
 
विमानन कम्पनी 300 और हड़ताली पायलटों को बर्खास्त करने पर विचार कर रही हैं। 101 पायलटों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका हैं। नए पायलटों की भर्ती के लिए भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया हैं।
 
पायलटों की 37 दिन पुरानी हड़ताल से विमानन कम्पनी की अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं और कम्पनी अपनी 45 में से 38 सेवाओं का ही संचालन कर पा रही हैं।  पायलट पुरानी विमानन कम्पनी इंडियन एयरलाइंस से सम्बंधित पायलटों को बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर प्रशिक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं।
 

Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, ट्विटर पर फॉलो करे...


Advertisement