पूर्व पाक क्रिकेटर इमरान खान की शादी की गलत खबर दिखाने वाले 13 चैनलों पर जुर्माना

पूर्व पाक क्रिकेटर इमरान खान की शादी की गलत खबर दिखाने वाले 13 चैनलों पर जुर्माना

पाक चैनलों ने इमरान खान की शादी की गलत खबर दिखाई थी. (फाइल फोटो)

खास बातें

  • पाकिस्तान के 13 चैनलों पर 5-5 लाख का जुर्माना.
  • पूर्व क्रिकेटर और राजनेता इमरान खान की शादी की झूठी खबर दिखाने का आरोप.
  • इस साल 12 जुलाई को दिखाई गई थी खबर.
इस्लामाबाद:

पाकिस्तान में मीडिया की निगरानी करने वाली संस्था ने पूर्व क्रिकेटर एवं राजनेता इमरान खान की तीसरी शादी संबंधी 'गलत' खबरों को प्रसारित करने के कारण 13 टीवी चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना ठोका है.

पाकिस्तान के इलेक्ट्रानिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) ने इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) की ओर से की गई शिकायत के बाद कल 13 टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाया.

अधिकारी ने बताया, "हालांकि पीटीआई ने अपनी शिकायत वापस ले ली थी, लेकिन इसके बाद भी पीईएमआरए ने जुर्माना लगाने का निर्णय किया क्योंकि इस प्रकार की गलत खबरें नियामक की ओर से चैनल मालिकों को जारी किए गए टीवी चैनल लाइसेंस की भावना के खिलाफ हैं."

पीईएमआरए ने यह भी कहा कि टीवी चैनलों पर जुर्माना लगाने के निर्णय का उद्देश्य पत्रकारिता के मानकों को कायम रखना है. उल्लेखनीय है कि इन टीवी चैनलों ने 12 जुलाई को लंदन में 63 वर्षीय खान की तीसरी शादी से संबंधित खबरों को कई बार प्रसारित किया था. पीटीआई की ओर से इन खबरों की स्पष्ट अस्वीकृति के बावजूद भी चैनल उस खबर को बार-बार दिखाते रहे.

इसके बाद पीटीआई ने 13 जुलाई को इन चैनलों के खिलाफ शिकायत की. हालांकि पार्टी ने चैनलों की ओर से बिना शर्त माफी मांगने के बाद 26 अगस्त को दुनिया टीवी को छोड़कर बाकी सभी चैनलों के खिलाफ की गई अपनी शिकायत वापस ले ली थी. पीईएमआरए ने मीडिया घरानों को जुर्माना नहीं भरने की सूरत में उनके टीवी चैनल का लाइसेंस रद्द करने की भी चेतावनी दी है.

पीईएमआरए ने एक बयान में कहा, "यह इंसाफ के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है. पत्रकारिता के मानकों को बरकरार रखने के लिए आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले सभी टीवी चैनलों को सजा दी जाएगी." प्राधिकरण की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पीटीआई के केन्द्रीय मीडिया विभाग की ओर से की गई शिकायत के बाद पीईएमआरए की शिकायत परिषद ने इस मसले पर चर्चा की.

इसके बाद पीईएमआरए की परिषद ने सभी 13 चैनलों पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाए जाने की सिफारिश की. जिन चैनलों पर जुर्माना लगाया गया है उनमें दुनिया न्यूज, जिओ न्यूज, नियो न्यूज, रॉयल न्यूज, खबर न्यूज, चैनल-24, चैनल-92, न्यूजवन, सच टीवी, रोजे न्यूज, चैनल-5 और जिओ तेज टीवी चैनल शामिल हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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