यह ख़बर 29 जून, 2011 को प्रकाशित हुई थी

इतिहास बन जाएगी 'चवन्नी'

खास बातें

  • आरबीआई ने एक-दो महीने पहले एक वक्तव्य जारी कर लोगों को सूचना दी थी कि 30 जून के बाद 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों का बाजार में प्रचलन कानूनी रूप से प्रतिबंधित होगा।
मुम्बई:

बृहस्पतिवार यानी 30 जून के बाद बाजार में 25 पैसे का सिक्का 'चवन्नी' नहीं दिखेगी। बुधवार शाम तक विभिन्न बैंकों में चवन्नियां जमा कर उनके स्थान पर बड़ी मुद्रा के सिक्के या नोट हासिल किए जा सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक-दो महीने पहले एक वक्तव्य जारी कर लोगों को सूचना दी थी कि 30 जून के बाद 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों का बाजार में प्रचलन कानूनी रूप से प्रतिबंधित होगा। आरबीआई ने एक वक्तव्य में कहा है, "30 जून के बाद 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्के वैध निविदा नहीं रहेंगे। एक जुलाई 2011 और इसके बाद से बैंकों में इन्हें देकर इनके स्थान पर अधिक मूल्य के सिक्के नहीं लिए जा सकेंगे।" केंद्र सरकार ने सिक्का अधिनियम, 1906 की धारा 15ए का इस्तेमाल करते हुए 25 पैसे और उससे कम मूल्य के सिक्कों को बाजार से वापस लेने का निर्णय लिया है। चवन्नी और इससे कम मूल्य के सिक्कों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध के बाद सबसे कम मूल्य का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का होगा। इसके अलावा एक, दो, पांच व 10 रुपये के सिक्के प्रचलन में रहेंगे। लम्बे समय पहले ही सरकार ने 25 पैसे से कम मूल्य के सिक्कों को बाजार से वापस ले लिया था। इसकी वजह यह थी कि उनकी ढलाई में उन पर अंकित मूल्य से कहीं अधिक का खर्चा आता था।


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