Crime | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार अक्टूबर 26, 2018 05:21 AM IST झाबुआ जिले के पुलिस अधीक्षक महेश चंद जैन ने गुरुवार को बताया कि आरिफ एवं उसकी पत्नी सलमा के बीच हुए विवाद एवं मारपीट को लेकर शुरुआत में थाना मेघनगर में भादंवि की धारा 498 ए, 506 एवं 323 के तहत 23 अक्टूबर को प्रकरण कायम हुआ था. बाद में गवाहों के बयान के आधार पर विवेचना के दौरान प्रकरण में मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश 2018 के तहत सुसंगत धारा का इजाफा किया गया है.