Delhi | Reported by: ANI, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शुक्रवार अक्टूबर 7, 2022 08:13 PM IST आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया. ओखला के आप विधायक द्वारा दायर याचिका में "खराब चरित्र" घोषित करने के प्रस्ताव को रद्द करने की मांग की गई थी. उन्होंने अपनी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने के लिए निगरानी के लिए रजिस्टर से अपना नाम हटाने की भी मांग की.