Career | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: सुबोध आनंद गार्ग्य |शनिवार जनवरी 25, 2020 02:09 PM IST राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. आयोग ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक संस्थान मानने से इंकार किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिवाय कोई भी शिक्षण संस्थान उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं.