Blogs | विराग गुप्ता |सोमवार जुलाई 9, 2018 04:13 PM IST अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग पर हक हासिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का मामला दर्ज करवाने की धमकी दी जा रही है. फैसले के अनुसार यदि नियमों की व्याख्या की जाए, तो यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार के पास ही अधिकारियों के तबादलों का अधिकार है, परन्तु सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले से मई, 2015 की नोटिफिकेशन रद्द तो हुई नहीं, फिर अवमानना की कारवाई कैसे होगी...?