India | गुरुवार सितम्बर 11, 2014 12:44 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि केरल में 700 से अधिक बारों को 30 सितंबर से पहले बंद नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट से राज्य सरकार की नई शराब नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर त्वरित गति से फैसला करने को कहा है, जो 18 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।