India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार दिसम्बर 13, 2017 01:42 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी करते हुए कहा कि होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां में लोग लुत्फ उठाने जाते हैं, सिर्फ पानी ही पीने नहीं जाते. वहां कीमत सामान के मुताबिक नहीं माहौल के मुताबिक होती है. उपभोक्ता वहां के स्तर के मुताबिक सामान की कीमत अदा करते हैं. ऐसे में सिर्फ पानी की बोतल पर MRP की पाबन्दी का क्या मतलब रह जाता है?