India | Reported by: भाषा |गुरुवार मई 18, 2023 12:57 AM IST मुंबई यातायात पुलिस ने चालान की प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया, ‘‘ चालक के खिलाफ एमवी अधिनियम की धारा 129/194(डी), धारा 5/180 एवं धारा 3(1)181 चालान जारी किया गया है और साथ ही 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसका भुगतान उल्लंघनकर्ता द्वारा किया जाएगा.’’