India | Reported by: मनोरंजन भारती |बुधवार मई 11, 2022 06:11 PM IST मुस्तफा ने कहा कि एससी तय करके आई थी कि इस कानून में कुछ न कुछ करना है.न्यायाधीश ने कहा कि ये कानून अब आउटडेटेड हो गया है. देश में अभिव्यक्ति का अधिकार है. सरकार की सिक्योरिटी भी प्रोट्क्ट होनी चाहिए. देश के विरुद्ध जो राष्ट्रद्रोह कर रहा है, उससे सख्ती से पेश आना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ लोगों के अधिकार हैं तो न्यायाधीश ने कहा कि हमें बेलेंस करने की ज़रूरत है.