Blogs | रविवार फ़रवरी 8, 2015 08:23 PM IST असल में परमाणु रिएक्टरों में हादसे की सूरत में जो हर्जाना होगा, वह रिएक्टर चलाने वाले को यानि ऑपरेटर को देना होगा। कानून में यह प्रावधान है कि अगर ऑपरेटर चाहे तो वह सामान और ईंधन आपूर्ति करने वाले पर हर्जाने के लिए दावा कर सकता है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ऑपरेटर कौन होगा।