India | रविवार जनवरी 5, 2014 06:38 PM IST दिल्ली की एक अदालत ने विवाह से पहले यौन संबंध को 'अनैतिक' और 'प्रत्येक धार्मिक मत' के खिलाफ बताते हुए कहा है कि विवाह करने के वायदे के आधार पर दो वयस्कों के लिए यौन संसर्ग का प्रत्येक कृत्य बलात्कार नहीं हो जाता है।