India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार दिसम्बर 1, 2018 04:04 AM IST सेना के करीब 350 जवानों और अधिकारियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी. इन सैनिकों का कहना था कि आंतकवाद निरोधक अभियान के दौरान की गई कार्रवाई की CBI या पुलिस जांच नहीं होनी चाहिए. इस बारे में कोर्ट का आदेश सेना का मनोबल तोड़ने वाला है. इससे आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है.