India | मंगलवार सितम्बर 9, 2014 06:40 PM IST दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में ई-रिक्शा के परिचालन पर रोक जारी रखी। अदालत ने कहा कि जब तक ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाने के लिए नियम में संशोधन नहीं हो जाता, इसके परिचालन पर रोक जारी रहेगा।