'केरल में रेप'

- 78 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Translated by: अनिशा कुमारी |रविवार जुलाई 30, 2023 12:40 PM IST
    बीते दिन केरल से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई. यहां एक पांच साल की बच्ची के साथ एक शख्स ने पहले रेप किया और बाद में उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी.
  • India | Edited by: Samarjeet Singh |रविवार जुलाई 30, 2023 07:48 AM IST
    पुलिस की जांच में पता चला है कि बच्ची बिहार से आए एक प्रवासी परिवार से थी.  वह शुक्रवार को गैराज जंक्शन स्थित अपने घर से लापता हो गई थी. बच्ची का शव एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक बोरे में फेंका हुआ मिला.
  • India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Edited by: पीयूष |मंगलवार जनवरी 31, 2023 10:35 AM IST
    मंजेरी फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश राजेश के ने भारतीय दंड संहिता और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न के साथ-साथ पीड़िता को डराने-धमकाने के लिए आरोपी को दोषी ठहराया.
  • India | Reported by: भाषा, Edited by: आनंद नायक |गुरुवार अक्टूबर 20, 2022 09:12 PM IST
    केरल की एक सत्र अदालत ने बलात्कार और हत्या के प्रयास के आरोप का सामना कर रहे कांग्रेस विधायक एल्धोस कुन्नापल्ली को बृहस्पतिवार को अग्रिम जमानत दे दी.विधायक कहां हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है. मामले से जुड़े एक अभियोजक ने कहा कि अदालत ने विधायक को विभिन्न शर्तों के अधीन राहत दी.
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार नवम्बर 20, 2021 07:40 PM IST
    केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बलात्कार के मामले (Rape Case) में दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर विचार करते हुए कहा कि अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं माना जा सकता है. न्यायमूर्ति आर नारायण पिशारदी ने अपने आदेश में कहा कि केवल इसलिए कि पीड़िता आरोपी से प्यार करती थी, यह नहीं माना जा सकता कि उसने संबंध बनाने के लिए सहमति दी थी. अदालत ने 31 तारीख के अपने आदेश में कहा, ‘‘कानून के परिप्रेक्ष्य में अपरिहार्य मजबूरी के सामने बेबसी को सहमति नहीं माना जा सकता. सहमति के लिए किसी कृत्य के बारे में और इसके नैतिक प्रभाव का बोध होना आवश्यक है. केवल इस वजह से कि पीड़िता आरोपी से प्यार करती थी, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने शारीरिक संबंध के लिए सहमति दी थी.’’
  • India | Reported by: स्नेहा मेरी कोशी, Edited by: राहुल चौहान |गुरुवार अक्टूबर 28, 2021 04:28 PM IST
    पुलिस ने मंगलवार सुबह आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कल उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया. पुलिस के मुताबिक, उसे आगे की चिकित्सीय प्रक्रिया के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया गया है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अक्टूबर 7, 2021 11:18 PM IST
    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
  • India | Reported by: कमाल खान |बुधवार जून 16, 2021 01:13 PM IST
    हाथरस रेप कांड के बाद पिछले साल 5 अक्टूबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन, अपने दो साथियों मसूद और अतीकुर्रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे. एक ट्रैवल एजेंसी से ली गयी उनकी गाड़ी आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था. मथुरा पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में CRPC की दफा 107,116 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था. 
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: नवीन कुमार |गुरुवार नवम्बर 5, 2020 04:25 PM IST
    जून 2018 में 43 साल की नन ने कोट्टायम में पुलिस से शिकायत की थी कि जालंधर बिशप ने 2014 और 2016 के बीच उसके साथ कई बार बलात्कार किया था. बलात्कार पीड़िता पंजाब स्थित मिशनरी ऑफ जीसस मण्डली की सदस्य है.
  • India | Reported by: भाषा |सोमवार सितम्बर 7, 2020 08:30 PM IST
    महिला का एंटीजन परीक्षण भी हुआ था जो निगेटिव आया था. व्यक्ति ने उससे जांच प्रमाण पत्र अपने फ्लैट से लेने के लिए कहा. महिला ने आरोप लगाया कि वह तीन सितंबर को आरोपी के घर गई और उसे रस्सी से बांधकर बलात्कार किया गया और अगले दिन जाने दिया गया. महिला आयोग ने स्वास्थ्य निरीक्षक के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर लिया है.
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