India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: संदीप कुमार, वंदना वर्मा |बुधवार अप्रैल 5, 2017 05:35 PM IST तमिलनाडू की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है. कर्नाटक सरकार ने जयललिता को भी दोषी करार देने और ट्रायल कोर्ट के 100 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखने की मांग की थी. फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए शशिकला और उनके दो रिश्तेदारों को दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई थी, लेकिन जयललिता के निधन की वजह से उन्हें अलग कर दिया था.