Uttar Pradesh | आईएएनएस |शुक्रवार जनवरी 31, 2020 03:24 AM IST पुलिस के अनुसार, फर्जी डिग्री वाले शिक्षकों को आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), 466 (रिकॉर्ड में जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से फर्जीवाड़ा) और 471 (वास्तविक के रूप में जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है. बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी के तनुजा त्रिपाठी ने कहा, "हमने फर्जी डिग्री के लगाकर नौकरी पाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है.