India | Reported by: अरविंद गुणशेखर |शुक्रवार मई 6, 2022 06:44 PM IST पंजाब पुलिस ने शुक्रवार तड़के पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के घर पहुंचकर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. पंजाब पुलिस ने इस गिरफ़्तारी का कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ख़िलाफ़ आपत्तिजनक टिप्पणी और भड़काऊ बयानबाज़ी बताया. तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के गिरफ़्तार होने के साथ ही आनन-फानन में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस भी ऐक्शन में आ गई. हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में बग्गा को लेकर जा रही पंजाब पुलिस के काफ़िले को रोका और पुलिस लाइन लेकर जाकर पूछताछ में जुट गई. हरियाणा पुलिस की ये पूरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस के ये कहने पर हुई कि बग्गा को उनके घर से कुछ लोगों ने जबरन किडनैप कर लिया है. हरियाणा पुलिस ने तुरंत दिल्ली पुलिस को कुरुक्षेत्र बुला लिया और तेजिंदर पाल बग्गा के उसके हवाले कर दिया. दिल्ली पुलिस बग्गा को कुरुक्षेत्र से लेकर दिल्ली आ गई. तजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और ऐसे में यह जानना चाहिए कि दूसरे राज्य में जाकर गिरफ्तार करने के लिए क्या हैं गाइडलाइन? दिसंबर 2019 में दिल्ली पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक आदेश में अंतर-राज्यीय गिरफ्तारी के दिशा-निर्देशों पर एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं.