Delhi-NCR | Reported by: शरद शर्मा, Edited by: मानस मिश्रा |मंगलवार अगस्त 13, 2019 11:03 AM IST दिल्ली हाईकोर्ट ने बिजली चोरी के एक मामले में एक शख्स को 50 पेड़ लगाने का आदेश दिया है. दरअसल मुकेश मान पर 2002-03 में आरोप लगा कि उनकी संपत्ति में खंबे पर तार डालकर बिजली चोरी पाई गई.इस मामले में याचिकाकर्ता पर दिल्ली की एक निचली अदालत में सितंबर 2017 में आरोप भी तय हो गए. मुकेश मान ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए. जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सेटलमेंट के तहत 18,267 रुपए चुका दिए. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ' क्योंकि आप दोनों पक्षों में सेटलमेंट हो गया है और सेटलमेंट के पैसे भी चुका दिए गए हैं इसलिए इस मामले को आगे चलाने से कोई फायदा नहीं होगा. आरोप तय करने का सितंबर 2017 का आदेश रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता को आरोप मुक्त किया जाता है'.