India | Reported by: भाषा |रविवार नवम्बर 5, 2023 04:18 AM IST अदालत ने दो नवंबर के अपने फैसले में कहा, ‘‘ढुलमुल रवैये के लिए, यह अदालत भारत सरकार पर 20,000 रुपये की लागत लगाना उचित समझती है. आज से छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को लागत का भुगतान किया जाए.’’