Delhi-NCR | Reported by: भाषा |गुरुवार जुलाई 9, 2020 04:01 PM IST इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा प्राधिकरण के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका बुधवार को मंजूर कर ली और सीबीआई अदालत द्वारा तय शर्तों को पूरा करने पर सिंह की रिहाई का निर्देश दिया. यादव सिंह की याचिका मंजूर करते हुए अदालत ने कहा, "सीबीआई की यह दलील है कि लॉकडाउन के दौरान अदालतें बंद रहीं. लेकिन इस दौरान ऐसा तो नहीं है कि कोई अपराध नहीं हुआ और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई. इसलिए सीबीआई की यह दलील उचित नहीं है. "