India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार अगस्त 1, 2019 03:14 PM IST उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता और उसके परिवार से जुड़े पाचों मामलों को स्थानांतरित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया. शीर्ष अदालत ने उस ट्रक-कार दुर्घटना को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा है, जिसकी की वजह से में पीड़िता अस्पताल में अपने जीवन की लड़ाई लड़ रही है. अदालत पीड़िता व उसके परिवार को मुआवजा दिलाए जाने और उनकी सुरक्षा के बारे में भी फैसला किया. पीड़िता ने अदालत को पत्र लिखकर सुरक्षा प्रदान करने की मांग की थी. इसके संबंध में अदालत ने पत्र समय पर नहीं दिए जाने पर रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की.