India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: विजय शंकर पांडेय |सोमवार दिसम्बर 5, 2022 03:16 PM IST पीड़िता के पिता का कहना है कि ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के समवर्ती निष्कर्षों से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए थी. ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट के निष्कर्ष सबूतों के आधार पर थे.