Delhi | भाषा |रविवार दिसम्बर 4, 2016 12:01 PM IST दिल्ली की एक अदालत ने तुर्कमेनिस्तान की एक महिला के अपहरण और उससे सामूहिक बलात्कार करने के मामले में चार व्यक्तियों को इस आधार पर बरी कर दिया कि महिला से जिरह न होने के कारण आरोप साबित नहीं किये जा सके. यह मामला वर्ष 2008 का है और आरोप है कि महिला को देह व्यापार में धकेल दिया गया था.