India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |शुक्रवार अप्रैल 20, 2018 04:44 PM IST गुजरात में 2002 के नरौदा पाटिया दंगा (नरोदा पाटिया दंगा) मामले में दायर अपीलों पर शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने माया कोडनानी को बरी कर दिया है, वहीं बाबू बजरंगी की सजा को बरकरार रखा है. न्यायमूर्ति हर्षा देवानी और न्यायमूर्ति ए एस सुपेहिया की पीठ ने मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद पिछले साल अगस्त में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. अगस्त 2012 में एसआईटी मामलों के लिये विशेष अदालत ने राज्य की पूर्व मंत्री और भाजपा नेता माया कोडनानी समेत 32 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.