India | Reported by: आशीष भार्गव |शुक्रवार नवम्बर 25, 2022 02:12 PM IST याचिकाकर्ता ने दलील दी कि ये मौजूदा दौर की जरूरत है, क्योंकि अनपढ़ लोग तो यही सोचते हैं कि ये सिर्फ पंजाब या फिर बड़ौदा के ही बैंक हैं? इस पर फिर सीजेआई ने कहा कि क्या आपको ये लगता है कि पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी और कर्मचारी वहां पंजाबी में ही बात करते होंगे? ये बिलकुल तुच्छ और आधारहीन याचिका है.इसे हम खारिज करते हैं.