India | Reported by: Harikishan Sharma, Edited by: श्रावणी शैलजा |शनिवार अक्टूबर 28, 2023 12:00 PM IST Special Summary Revison: चुनाव कार्यालय के एस.डी.एम क्षितिज कुमार मिश्रा ने NDTV को जानकारी देते हुए कहा, "वोटर कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म 6 जमा करना होगा, इससे मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा. संशोधन बहुत तरह से हो सकते हैं, जैसे कि किसी का नाम, पता या जन्म तिथि में बदलाव."