India | रविवार दिसम्बर 1, 2013 09:39 AM IST अदालत ने तरुण तेजपाल की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया इस ओर इशारा करती है कि वह एक ऐसे कृत्य में शामिल थे, जो संरक्षण में रखकर बलात्कार और एक महिला की गरिमा को आहत करने के अपराध के समान है।