India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शनिवार जून 3, 2023 03:59 PM IST युवती की कुंडली जांचने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट इस मामले में केस की मेरिट पर सुनवाई करेगा. इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यह फैसला परेशान करने वाला है. इस पर रोक लगाई जानी चाहिए. वहीं आरोपी के वकील ने कहा, कुंडली देखने का फैसला पक्षों की सहमति से लिया गया. यह मुद्दा हाईकोर्ट के सामने था.