India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |मंगलवार अप्रैल 10, 2018 03:41 AM IST मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने दो अलग अलग लेकिन एक ही मत वाले फैसले में कहा कि कानून के अनुसार पसंद जाहिर करना किसी की व्यक्तिगत पहचान को स्वीकारना है.