India | Reported by: भाषा |शुक्रवार अप्रैल 5, 2024 10:41 PM IST न्यायमूर्ति सिंह ने कहा, ‘‘हम जो बात कहना चाह रहे हैं वह यह है कि जब तक त्वरित प्रतिक्रिया टीम दो-तीन दिन बाद आती है, तब तक क्षति की भरपाई नहीं हो पाती है. इस संबंध में कार्रवाई अधिकतम 15 मिनट से एक घंटे के भीतर की जानी चाहिए.’’ अदालत एसओपी के कार्यान्वयन और हेल्पलाइन के संचालन से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी.