India | Reported by: भाषा |सोमवार अगस्त 29, 2022 03:40 AM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि पारिवारिक संबंध (Family relations) घरेलू, अविवाहित सहजीवन या समलैंगिक रिश्ते (Homosexual relationships) के रूप में भी हो सकते हैं. साथ ही अदालत ने उल्लेख किया कि एक इकाई के तौर पर परिवार की ‘असामान्य’ अभिव्यक्ति उतनी ही वास्तविक है जितनी कि परिवार को लेकर पारंपरिक व्यवस्था, तथा यह भी कानून के तहत सुरक्षा का हकदार है.