India | Reported by: ANI |गुरुवार जनवरी 26, 2023 05:27 PM IST SC ने कहा, "इस कोर्ट का विचार है कि अपीलकर्ताओं ने नारायण की हत्या की, यह कहा नहीं जा सकता और एक उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सकता है, इसलिए वे संदेह के लाभ के हकदार थे और हैं."कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता जो अपीलीय निर्णय और आदेश दिए जाने के बाद से सुधार गृह में बंद हैं, अगर किसी अन्य मामले में वांछित नहीं हैं तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा.