India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |शुक्रवार अक्टूबर 21, 2022 05:43 PM IST हेट स्पीच (Hate speech) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) सख्त हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि यह इस तरह के मामलो में हस्तक्षेप करे. हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा कि या तो कार्रवाई कीजिए, नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा कि, हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई.