'हाथरस में हत्या'

- 32 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: आनंद नायक |सोमवार मार्च 27, 2023 12:49 PM IST
    हाथरस गैंगरेप हत्या मामले में  सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका खारिज की. SC ने इलाहाबाद HC के पीड़िता परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और परिवार को हाथरस से कहीं और शिफ्ट करने पर विचार करने के फैसले पर अपील खारिज की.
  • India | Reported by: सौरभ शुक्ला, Edited by: तिलकराज |गुरुवार मार्च 2, 2023 04:16 PM IST
    हाथरस गैंगरेप हत्याकांड के चार में से 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. मुख्य आरोपी संदीप सिंह को 304(ग़ैर इरादतन हत्या) , SC-ST एक्ट में दोषी करार दिया गया है.
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव, Edited by: पंकज चौधरी |सोमवार अगस्त 29, 2022 06:34 PM IST
    दरअसल, पांच अक्तूबर, 2020 को सिद्दीकी कप्पन को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था. कप्पन हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले की कवरेज के सिलसिले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: पीयूष |बुधवार अगस्त 24, 2022 12:21 PM IST
    पत्रकार कप्पन को अक्टूबर 2020 में उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हाथरस में दलित लड़की के साथ गैंगरेप व हत्या के मामले में हाथरस जा रहे थे. उसी दौरान कप्पन के खिलाफ यूएपीए (UAPA Act) के तहत मामला दर्ज किया गया था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव |गुरुवार अक्टूबर 7, 2021 11:18 PM IST
    गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को उत्तर प्रदेश की मथुरा जेल से इलाज के लिए दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था. हाथरस कांड में सिद्दीकी कप्पन को यूपी पुलिस ने 3 लोगों के साथ गिरफ्तार किया था.
  • Blogs | रवीश कुमार |गुरुवार जून 24, 2021 12:45 AM IST
    केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन पिछले साल हाथरस में हुए बलात्कार और हत्या के एक केस को कवर करने जा रहे थे. पिछले साल अक्टूबर में सिद्दीक कप्पन और तीन अन्य को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और बाद में उन पर UAPA की दो धाराएं लगा दी गईं. राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है. इस केस में अतीक उर्र रहमान, मसूद अहमद और आलम को भी गिरफ्तार किया गया है. सिद्दीक कप्पन की मां 18 जून को गुजर गईं. सिद्दीक ने मथुरा कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई 5 जुलाई को होगी. अपने आवेदन में कप्पन ने कहा है कि मैं पत्रकार हूं. मैंने भारतीय प्रेस परिषद के परिभाषित दायरे से बाहर जाकर कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं. 
  • India | Reported by: भाषा |रविवार मार्च 21, 2021 01:04 AM IST
    यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने अदालत द्वारा पूर्व में हाथरस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज की गयी एक जनहित याचिका पर सुनवायी के दौरान पारित किया. अपने आदेश में पीठ ने चेतावनी दी कि यदि कोई व्यक्ति सुनवाई की कार्यवाही को प्रभावित करने की कोशिश करेगा या पीड़िता के परिजनों व गवाहों के जीवन, स्वतंत्रता व सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही भी चलायी जायेगी. पीठ ने विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) को कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग कराने का भी आदेश जारी कर दिया है. पीड़िता के भाई की ओर से एक अर्जी पेश कर उसके वकील शरद भटनागर ने कहा था कि पांच मार्च को इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश के समक्ष हाथरस में चल रही थी तभी कुछ वकील व भीड़ ने आकर अदालत में तमाशा खड़ा किया और पीड़िता के अधिवक्ता को धमकाया कि वह उनका मुकदमा न लड़े.
  • India | Reported by: आलोक पांडे, Translated by: तूलिका कुशवाहा |मंगलवार मार्च 2, 2021 09:11 AM IST
    आरोपी गौरव शर्मा को 2018 में एक यौन शोषण केस में एक महीने की जेल की सजा हुई थी. पीड़िता के पिता ने उसके खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया था. सोमवार को गांव में आरोपी और पीड़िता के परिवार के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई, जिसके बाद गोली चलाई गई.
  • India | Reported by: भाषा |शनिवार दिसम्बर 26, 2020 04:27 PM IST
    उत्तर प्रदेश के लिए साल 2020 जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना, वहीं यह कोरोना रूपी अभूतपूर्व आपदा और हाथरस में कथित सामूहिक बलात्कार तथा हत्या मामले की तपिश भी छोड़ गया. राज्य में इसके साथ ही ‘लव जिहाद’ को रोकने के लिए लाया गया अध्यादेश तथा बिकरू कांड भी काफी सुर्खियों में रहा.
  • India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: नवीन कुमार |सोमवार दिसम्बर 21, 2020 11:56 PM IST
    सीबीआई ने कहा, पहली बार लिखित में उसका बयान दर्ज करते हुए, पुलिस ने दो अन्य आरोपियों के नाम नहीं जोड़े, हालांकि यह उल्लेख किया गया था. एजेंसी ने चारों आरोपियों पर गैंगरेप और हत्या और एससी / एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप लगाया है. एजेंसी ने अपनी जांच को समाप्त करने के लिए और समय मांगा है, जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 27 जनवरी तय की है.
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