प्रकाशित: मार्च 17, 2015 06:00 PM IST | अवधि: 33:47
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सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए केंद्रीय सूची में जाट समुदाय को ओबीसी के तहत दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश कहा है कि जाट पिछड़े नहीं हैं। इधर जाट संस्थाओं ने इस फ़ैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की बात कही है।