जुवेनाइल जस्टिस ऐक्ट में जल्द ही एक बड़ा बदलाव हो सकता है। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने कानून के तहत किशोरों की उम्र 18 साल से कम करने का प्रस्ताव दिया है।
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