केंद्र सरकार ने 2 मार्च को जाटों को ओबीसी में शामिल करने की मंजूरी दी थी और इन्हें आरक्षण का लाभ दिए जाने को मंजूरी दी। इस पर कोर्ट ने केंद्र को नोटिस दिया है।
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