महाराष्ट्र में बीफ रखना जुर्म नहीं, बस साबित करना होगा बाहर से आया
प्रकाशित: मई 06, 2016 12:04 PM IST | अवधि: 2:09
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि महाराष्ट्र में बीफ रखना अब जुर्म नहीं है और इस पर सजा नहीं होगी। अदालत ने कहा कि राज्य में गोहत्या अब भी गैरकानूनी है, लेकिन बाहर से बीफ मंगा सकते हैं। बाहर से बीफ मंगाना अपराध नहीं है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र गोहत्या अभी भी अपराध घोषित है।