प्रकाशित: दिसम्बर 10, 2015 11:18 PM IST | अवधि: 3:02
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हरियाणा के पंचायत चुनावों में अब सिर्फ़ पढे-लिखे लोग ही उम्मीदवार बन सकेंगे। फ़ैसला राज्य सरकार का था जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के फ़ैसले को सही बताया है।