IT एक्ट की धारा 66 ए रद्द होने के फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया
प्रकाशित: मार्च 24, 2015 01:00 PM IST | अवधि: 4:09
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सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66 ए को रद्द कर दिया है। एक ओर जहां कांग्रेस और बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है तो दूसरी ओर शिवसेना और जेडीयू इससे संतुष्ट नहीं हैं।